Madhubani Panchayat Delimitation: पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के गठन एवं परिसीमन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. नए आदेश के अनुसार जिले की सभी ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगा. पंचायत क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण राजस्व ग्रामों के अनुसार किया जाएगा.
उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा में होगा परिसीमन
सरकार के निर्देशानुसार परिसीमन की प्रक्रिया प्रखंड को इकाई मानकर उत्तर-पश्चिम दिशा से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व दिशा में पूरी की जाएगी. किसी भी गांव को अनावश्यक रूप से विभाजित नहीं किया जाएगा. यदि किसी पंचायत में एक से अधिक गांव होंगे, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले गांव को पंचायत मुख्यालय बनाया जाएगा.
वंचित वर्गों की अधिक आबादी वाले गांव में बनेगा मुख्यालय
यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होगी, तो मुख्यालय उस गांव में बनेगा जहां इनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी. पंचायत का नाम भी उसी गांव पर रहेगा. प्राकृतिक सीमाओं के साथ सड़क और रेलवे लाइन को भी सीमा माना जा सकेगा.
15 दिनों में ली जाएंगी आपत्तियां, डीएम जारी करेंगे गजट
प्रारूप प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद जिला पदाधिकारी अंतिम निर्धारण करेंगे. इसके बाद जिला गजट में अंतिम अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी. परिसीमन कार्य की निगरानी मंडलीय आयुक्त करेंगे.
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