Madhubani News, Court News मारपीट मामले में एक को दो वर्ष कारावास की सजा

Court News . Madhubani. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में करीब 17 वर्ष पहले बिस्फी थाना क्षेत्र में हुई मारपीट मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई.

Court News . मधुबनी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में करीब 17 वर्ष पहले बिस्फी थाना क्षेत्र में हुई मारपीट मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी रघौली निवासी अशोक ठाकुर को दफा 324 भादवि में 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुगंधा श्रुति ने न्यायालय से कम से कम सजा देने की मांग की थी.

क्या है मामला

Court News अभियोजन के अनुसार सूचक अपनी जमीन में सब्जी का पौधा लगाया था. जहां आरोपी का पिता सब्जी तोड़ रहा था. जब सूचक ने सब्जी तोड़ने से मना किया तो आरोपी के पिता ने कहा कि मेरे पुत्र को आने दो उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा. करीब 8 बजे रात में जब आरोपी अपनी दुकान से घर आया. आरोपी को बातों की जानकारी होने के बाद वह अन्य लोगों के साथ सूचक के घर पर जाकर उसके साथ मारपीट करने लगा. मारपीट में सूचक जख्मी हो गया. मामले को लेकर सूचक राम विनय ठाकुर ने बिस्फी थाना में प्राथमिक दर्ज कराई थी.

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By Prabhat Khabar News Desk

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