हबरी देवी हत्याकांड में दो महिला सहित चार दोषी करार

जयनगर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व हबरी देवी की हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.

By Prabhat Khabar Print | May 22, 2024 5:28 PM

मधुबनी. जयनगर थाना क्षेत्र में करीब तीन वर्ष पूर्व हबरी देवी की हुई हत्या मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के करहिया परसाही निवासी विन्देश्वर यादव, पारसी देवी उर्फ बनारसी देवी, प्रमीला देवी एवं जागे यादव उर्फ जागेश्वर यादव को दफा 302 भादवि के साथ दफा 147,148,149 भादवि में भी दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 मई को होगी. क्या है मामला अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार घटना 30 दिसंबर 2020 की है. हबरी देवी अपने घर पर अकेली थी. इसी दौरान सभी आरोपी हरवे हथियार से लैश होकर आए और गाली गलौज करने लगे. मना करने पर सभी आरोपी हबरी देवी को मारने पीटने लगे. इसी दौरान एक आरोपी फरसा व टेगारी से हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. जिसे इलाज के लिए जयनगर अस्पताल लाया गया. जख्म की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया था. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. मामले को लेकर मृतका हबरी देवी के पुत्र अरविंद यादव के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

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