मधुबनी. बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए 12 दस्तावेजों में से किसी एक का होना आवश्यक बताया है. इन आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक फोटो सहित, डाकघर से जारी फोटो सहित पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज फोटो सहित, सर्विस पहचान-पत्र केंद्र, राज्य, सार्वजनिक उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से जारी, सरकारी पहचान पत्र सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र शामिल है.
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