मधुबनी : मोटर निबंधन शुल्क में एक मुश्त दी जाने वाली कर में एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर अब उपभोक्ताओं देना पड़ेगा. उक्त जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने शनिवार का दी. श्री कुमार ने बताया कि बिहार मोटर अधिनियम 8,1994 की धारा 6 के बाद नई धाराएं जोड़ी गई है. इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार एक मुश्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के वार्षिक कर का एक प्रतिशत अतिरिक्त लगेगा. उन्होंने कहा कि नये नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की नई दर इस प्रकार है.
मोटर निबंधन शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी
मधुबनी : मोटर निबंधन शुल्क में एक मुश्त दी जाने वाली कर में एक प्रतिशत अतिरिक्त उपकर अब उपभोक्ताओं देना पड़ेगा. उक्त जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने शनिवार का दी. श्री कुमार ने बताया कि बिहार मोटर अधिनियम 8,1994 की धारा 6 के बाद नई धाराएं जोड़ी गई है. इस अधिनियम की धारा […]
