मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले रिश्ते को शर्मसार करते हुए दादी के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में आमदा निवासी पप्पू मिश्रा व नारायण जी मिश्र को त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने गुरुवार को दफा 376/ 511 भादवि में दोषी करार दिया है. न्यायालय ने दोनों
पक्षों के बहस सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया.
सजा के बिंदु पर सुनवाई 17 मार्च को होगी. अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास के अनुसार 4 फरवरी 2015 को पीड़िता उम्र करीब 55 वर्षीय अपने घर में सोई हुई थी. रात्रि के 11 बजे उक्त आरोपी यह कहते हुए कि पुलिस मेरे पीछे है किवाड़ खोलों. पीड़िता द्वारा किवाड़ खोलने के बाद उक्त आरोपी द्वारा चाकू के नोक पर दुष्कर्म का प्रयास किया और मारपीट कर कपड़ा फाड़ दिया था. अपर लोक अभियोजक श्री दास के अनुसार पीड़िता आरोपी के रिश्ते में दादी लगती थी. इस बाबत पीड़िता द्वारा राजनगर थाना कांड संख्या 13/15 दर्ज कराया था.
