मधेपुरा : अधिवक्ता रामेवर मेहता की हत्या के मुख्य आरोपी मुरलीगंज पोखराम निवासी अजय यादव व अनिल यादव को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमण कुमार की अदालत ने उम्र कैद व पच्चीय हजार रूपया अर्थदंड की सजा सुनाई. लोक अभियोजक इंद्रकांत चौधरी ने बताया कि इस मामले में अधिवक्ता की पत्नी ने इन लोगों के खिलाफ मुरलीगंज थाना में मामला दर्ज कराया था. सूचक द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 21 अक्टूबर को अधिवक्ता कोर्ट से वापस गांव जा रहे थे.
तभी मीरागढ के समीप ईट सोलिंग के पास देा मोटरसाइकिल सवार ओवर टेक करते आए और गाड़ी को रोक कर अधिवक्ता पर गोली चला दी. जिससे अधिवक्ता गाड़ी से गिर गये. वहीं गाड़ी पर सवार चंदी यादव भी घटना में घायल हो कर गिर गये. लेकिन किसी तरह प्राण बचाकर भागे. जानकारों के अनुसार दोनो अभियुक्त के करीबी रिस्तेदार रामचंद्र यादव की हत्या हुई थी.
