दशहरा व मुहर्रम को लेकर विधि व्यवस्था की कवायद शुरू

दशहरा व मुहर्रम को लेकर विधि व्यवस्था की कवायद शुरू प्रतिनिधि, मधेपुरा. जिला में दशहरा व मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उदेश्य से जिला पदाधिकारी मो सोहैल व जिला पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था बनाये रखने की कवायद शुरू कर दी है. आदेश […]

दशहरा व मुहर्रम को लेकर विधि व्यवस्था की कवायद शुरू प्रतिनिधि, मधेपुरा. जिला में दशहरा व मुहर्रम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के उदेश्य से जिला पदाधिकारी मो सोहैल व जिला पुलिस पदाधिकारी आशीष कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था बनाये रखने की कवायद शुरू कर दी है. आदेश में कहा गया है कि दशहरा मुख्य पूजा उत्सव 20 अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक चलेगा. साथ ही मुहर्रम का त्योहार चांद के दृष्टिगोचर होने के आधार पर 24 अक्तूबर को मनाया जायेगा. फलस्वरूप एक दिन पूर्व अर्थात 23 अक्तूबर को करबला जुलूस निकालने की परंपरा है. ऐसी स्थिति में प्रशासन को विशेष सर्त्तक व स्थिति पर कड़ी निगरानी रखना होगा. — पूजा पंडाल, अखाड़ा, जुलूस के लिए स्वीकृति जरूरी जिले में पूजा पंडाल, अखाड़ा, जुलूस आदि निकालने के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. कार्यक्रम के आयोजन एक चेक लिस्ट तैयार किया गया है. निर्देश के पालन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की होगी. संयुक्त प्रतिनियुक्त के अधीन प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, प्रभारी पुलिस पदाधिकारी जिले में आयोजन स्थलों की जांच कर उसकी सूचना संबंधित एसडीओ एवं एसडीपीओ को देंगे. — शांति समिति बैठक कर स्थानीय लोगों से लें सहयोग — जारी आदेश में कहा गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नत कर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से चौकसी बरती जाय. साथ सभी सांप्रदाय के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर बैठ कर विधि व्यवस्था बनाये रखने में उसकी मदद ले. वहीं स्थानीय लोगों को बताएं कि पर्व में किसी भी तरह की अनहोनी की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दें. जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे.– अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई — अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी को दुर्भावना से ग्रसित व्यक्ति जो आयोजित धार्मिक स्थान अथवा पूजा में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाता है तो उसके उपर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गाया है. मेला आयोजकों को कहा गया है. — पूजा स्थल पर नहीं करें चुनाव प्रचार — पूजा स्थान एवं पूजा पंडाल आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा. ऐसा किये जाने पर कानून उल्लंघन मानते हुए उक्त व्यक्ति कार्रवाई की जायेगी. साथ ही किसी मेला आयोजक के द्वारा किसी भी राजनैतिक व्यक्ति को उद्घाटन एवं समापन के लिए नहीं बुलाया जायेगा. वहीं राजनैतिक दल के लोगों के द्वारा प्रचार की सामग्री लोगों बीच पूजा स्थलों पर वितरित नहीं की जायेगी. — थानाध्यक्ष रखेंगे निगरानी — सभी थानाध्यक्षों को अपने – अपने पूजा स्थल, पंडाल आदि पर कड़ी निगरानी रखेंगे. वहीं सुनिश्चित करेंगे कि पूजा स्थल पंडाल आदि अनिवार्य रूप से लाइसेंस किया है. साथ ही बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष गश्ती डियूटी करेंगे. — कार्टून व चित्र लागाने पर रोक – पूजा पंडाल एवं सार्वजनिक स्थलों पर सांप्रदायिक कार्टून, चित्र एवं भड़काउ गाने बजाये जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है. – रात्रि में नहीं होगा साउंड का उपयोग -लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत दस बजे रात्रि से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा. ऐसा करने पर कार्रवाई की जायेगी. — नियंत्रण कक्ष स्थापित — पर्व को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष 20 अक्तूबर से 24 अक्तूबर तक मधेपुरा सदर थाना में स्थापित किया गया है. इसका दूरभाष संख्या 06476-222031 है. नियंत्रण कक्ष में दो सेक्शन सशस्त्र बल व चार सेक्शन लाठी बल प्रतिनियुक्ति की गयी है. सभी सुरक्षित दंडाधिकारी निर्धारित समयानुसार नयिंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा तत्क्षण उनकी उपयोग में लायी जा सके. नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में अपर समाहर्ता मधेपुरा की प्रतिनियुक्त किया गया है. जिनका मोबाइल नंबर 9473191354 है. — शराब पर रहेगी पाबंदी — उत्पाद अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे पर्व को लेकर जिले में शराब की सभी दुकानें बंद रखने संबंधी आदेश जिलाधिकारी से समय प्राप्त करेंगे. साथ ही वे सुनिश्चित करेंगे शराब की सभी दुकानें मूर्ति विसर्जन जुलूस के दिन क्षेत्र में बंद रहे.

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