महिला को उम्रकैद की सजा

व्यवहार न्यायालय लखीसराय के जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को चानन थाना क्षेत्र के बसमतिया गांव जून 2014 में हुए एक 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में एक महिला आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है

लखीसराय. व्यवहार न्यायालय लखीसराय के जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को चानन थाना क्षेत्र के बसमतिया गांव जून 2014 में हुए एक 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में एक महिला आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोग अभियोजक (एपीपी) हरेराम शर्मा ने बताया कि इंद्रदेव यादव की पत्नी गायत्री देवी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी हरेराम शर्मा एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता उदय नारायण चौधरी बहस में शामिल हुए.

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राजीव मुरारी सिन्हा लखीसराय में प्रिंट माध्यम में 23 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. अभी प्रभात खबर के लखीसराय कार्यालय में कार्यरत हैं. सामाजिक सरोकार, अपराध, शिक्षा, राजनीतिक खबरों में रुचि रखते हैं.

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