दो लीटर देसी शराब के साथ तस्कर व छह शराबी गिरफ्तार

उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई

By Prabhat Khabar Print | May 23, 2024 9:44 PM

लखीसराय. उत्पाद विभाग की ओर से शराब तस्करों व शराबियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को भी उत्पाद विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया. इसमें एक तस्कर को उत्पाद पुलिस ने दो लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है. उत्पाद पुलिस के अवर निरीक्षक गुड्डू कुमार ने बताया कि उत्पाद पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र के चरोखरा में छापेमारी कर भुनेश्वर केवट के पुत्र गोविंद कुमार केवट को 30 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है. वहीं उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान आधा दर्जन शराबियों को भी गिरफ्तार किया गया है. इसमें बड़हिया थाना क्षेत्र के दरौक मोड़ से बीरूपुर थाना क्षेत्र के नथनपुर वार्ड नंबर 10 निवासी रामाशीष महतो के पुत्र सुबोध कुमार, बीरूपुर थाना क्षेत्र के नथनपुर मोड़ से वार्ड नंबर दस निवासी भीम महतो के पुत्र मुकेश कुमार, सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के पवई मुसहरी से बेल्थुआ वार्ड नंबर 16 निवासी गरीबन राम के पुत्र श्रवण राम, पवई निवासी रामस्वरूप मांझी के पुत्र बोनू मांझी, स्व टेघन मांझी के पुत्र छिलू मांझी एवं सिंगारपुर मोड़ से सिंगारपुर निवासी रामानुज सिंह के पुत्र गुड्डू कुमार को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. सभी गिरफ्तार लोगों को मामला दर्ज कर मेडिकल जांच कराने के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पांच लीटर महुआ शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार: चानन.

स्थानीय थाना क्षेत्र के भलुई गांव में पुलिस ने छापेमारी कर पांच लीटर देसी महुआ शराब के साथ इसी गांव के रहने वाले योगेंद्र तुरी के पुत्र शराब तस्कर इंदर तुरी उर्फ इंदू तुरी को गिरफ्तार किया है. मामले को लेकर एसआइ राजकुमार राम के लिखित बयान पर चानन थाने में कांड संख्या 46/24 दर्ज किया गया है. पुलिस ने गिरफ्तार शराब तस्कर को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

गुप्त सूचना पर शराबी को किया गिरफ्तार: रामगढ़ चौक.

प्रखंड अंतर्गत तेतरहाट थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक शराबी को गिरफ्तार किया है. तेतरहाट थानाध्यक्ष राजाराम शर्मा ने बताया कि हसनपुर गांव निवासी डोमी उर्फ बिरंची मंडल के पुत्र शराबी पिंटू मंडल को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया. मेडिकल जांच में शराब की पुष्टि होने पर शराबबंदी अधिनियम कानून के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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