लखीसराय नीट पुनर्परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में तीन बायोमेट्रिक कर्मियों को जमानत, ईओयू की जांच जारी

NEET पुनर्परीक्षा में अंतरराज्यीय फर्जीवाड़ा मामले में तीन बायोमेट्रिक कर्मियों को लखीसराय की अदालत से नियमित जमानत मिल गई है. वहीं, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) द्वारा संचालित अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच अभी भी जारी है.

NEET Re-Exam Scam: लखीसराय. नीट पुनर्परीक्षा में हुए अंतरराज्यीय फर्जीवाड़ा मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीसराय की अदालत ने सुनवाई के बाद तीन बायोमेट्रिक कर्मियों को नियमित जमानत दे दी है. जमानत पाने वालों में छोटी कवैया निवासी मुकुंद कुमार, अखिलेश कुमार तथा पिपरिया प्रखंड के मोहनपुर निवासी उदय कुमार शामिल हैं. तीनों परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य कर रहे थे.

21 जून को हुआ था फर्जीवाड़े का खुलासा

गत 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा के दौरान जिला प्रशासन को केंद्रीय विद्यालय, केआरके हाईस्कूल और हसनपुर हाईस्कूल परीक्षा केंद्रों पर फर्जी परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर प्रशासन ने तीनों केंद्रों पर छापेमारी की, जिसमें कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें नौ फर्जी परीक्षार्थी और 18 बायोमेट्रिक सत्यापन कर्मी शामिल थे.

बायोमेट्रिक कर्मियों पर लगे गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन में लगे कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी परीक्षार्थियों की पहचान छिपाकर उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिलाने में मदद की. मामले में किऊल थाना में एक तथा कवैया थाना में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ईओयू कर रही अंतरराज्यीय नेटवर्क की जांच

मामले के तार कई राज्यों से जुड़े होने की आशंका के बाद जांच बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) को सौंप दी गई. ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में गठित विशेष टीम पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. जांच एजेंसी परीक्षा धांधली के मास्टरमाइंड, आर्थिक लेनदेन और अन्य राज्यों से जुड़े आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है.

72 घंटे की रिमांड पर हुई थी पूछताछ

ईओयू ने 10 जुलाई को सभी गिरफ्तार आरोपियों को 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. इस दौरान नेटवर्क के संचालन, धन के लेनदेन और अन्य संदिग्ध लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई गयी.

तीनों आरोपियों को मिली नियमित जमानत

NEET Re-Exam Scam: ईओयू की पूछताछ पूरी होने और नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुकुंद कुमार, अखिलेश कुमार और उदय कुमार को नियमित जमानत प्रदान कर दी. वहीं ईओयू द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर अन्य मुख्य आरोपियों और पूरे सिंडिकेट के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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By राजेश कुमार

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