दुष्कर्मी पिता को हुई 10 वर्ष की सजा

जुर्म . युवती के माता की हो चुकी है पूर्व में मौत, पिता ने की थी दूसरी शादी कवैया थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 का मामला लखीसराय : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के एफटीसी के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने भादवि की धारा 376 मामले में सुनवाई कर अभियुक्त पिता झुलन शर्मा को अपनी ही पुत्री […]

जुर्म . युवती के माता की हो चुकी है पूर्व में मौत, पिता ने की थी दूसरी शादी

कवैया थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 का मामला
लखीसराय : मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के एफटीसी के न्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद ने भादवि की धारा 376 मामले में सुनवाई कर अभियुक्त पिता झुलन शर्मा को अपनी ही पुत्री के साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनायी, साथ ही दो हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक रामविलास सिंह ने बताया कि कवैया थाना कांड संख्या 61/ 2008 तथा सेशन वाद संख्या 129/2010 ने अपने ही पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.
जिसमें कहा गया है कि जब वे एक वर्ष की थी तभी उनकी माता को जला कर मार दिया. उस वक्त उसका परवरिश ननिहाल में होने लगा. बाद में उसके पिता ने दूसरी शादी रचा ली और उनसे भी दो बच्चे हुए . सौतेला भाई द्वारा बराबर उसे प्रताड़ित किया जाता था. जिससे वह फिर से ननिहाल चली गयी. तीन अक्तूबर 2007 को उसके पिता घर ले आये. जिसके बाद फिर से प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया. 20 अक्तूबर 2007 की रात जब वह बाजार समिति स्थित घर में सोयी हुई थी तभी उसके पिता शराब के नशे में उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे. चिल्लाने पर मुंह को दबा दिया गया और मां की तरह ही मार देने की धमकी देने लगे.
जोर जबरदस्ती के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद कई महीनों तक पिता द्वारा दुष्कर्म किया जाता रहा . डर से वह कुछ नहीं बोल रही थी, बाद में वह किसी तरह फोन कर मामा को घर बुलायी . वे उसे लेकर दिल्ली चले गये. मामा के द्वारा ही कवैया थाना में आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज करने की गुहार लगायी गयी थी. जिसमें वाद विचारण के बाद अभियुक्त पिता को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष की सजा सुनायी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविविलोचन वर्मा एवं सरकारी पक्ष से लोक अभियोजक रामविलास सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.

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