रामगढ़ चौक : प्रखंड के दूरडीह गांव निवासी शंकर पंडित ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर कहा है कि उनके आदेश के बावजूद अंचलाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती पर्चा निर्गत नहीं किया जा रहा है़ उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि उनकी व पत्नी चांदो देवी दोनों के नाम से बीपीपीएचटी के तहत 20 वर्ष पहले पर्चा निर्गत हो चुका है और जमाबंदी के साथ रसीन निर्गत हो चुका है, जिसका खाता नंबर 06, खसरा नंबर 770, अराजी 10 डीसमिल एवं खाता नंबर 6, खसरा नंबर 770, अराजी 05 डीसमिल,
तौजी नंबर 2311, जमाबंदी नंबर 40 मौजा दूरडीह है़ उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में उचित कार्रवाई करते हुए बंदोबस्ती पर्चा निर्गत कराने की मांग की़ उन्होंने अपने आवेदन के साथ न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी लखीसराय के द्वारा विविध वाद संख्या 95/2015-16 ओम प्रकाश साव बनाम शंकर पंडित के तहत सुनवाई करते हुए अपने ज्ञापांक 280 दिनांक 11 मई 2017 को जारी आदेश की प्रति संलग्न की़ जिसमें कहा गया कि खाता नंबर 06, खसरा-770, मौजा-दूडी, अंचल रामगढ़ चौक की भूमि गैर मजरूआ मालिक है़ इसलिए इस भूमि का बंदोबस्ती होना चाहिए न कि इस पर बीपीपीएचटी के तहत पर्चा निर्गत होना चाहिए़
अंचलाधिकारी योग्य श्रेणी में शांतिपूर्ण दखलकार को बंदोबस्ती के माध्यम से पर्चा निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू करें. श्री पंडित ने अपने आवेदन में कहा कि आज तक इस दिशा में अंचलाधिकारी द्वारा कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है़
