जिले में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से होगा पालन:डीएम

विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा.

किशनगंज जिला दंडाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विशाल राज ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न आदेश जारी किया है. इसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध को करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों किसी भी स्थान पर एकत्रित होने पर रोक लगाई गयी है. कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र,तीर-धनुष, लाठी,भाला,गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे. हालांकि यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी एवं निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा. यह आदेश जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र से जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा. कहा गया है कि यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा एवं जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नहीं लगाएंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रतिकूल हो. किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा,आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चस्पाएंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने,धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे.किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस,धरना या प्रदर्शन का आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं होगा. ध्वनि विस्तारक यत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा. भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निरुपित आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं समय समय पर दिए गए निर्देशों तथा किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे.

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By AWADHESH KUMAR

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