पोस्को मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना

पोस्को मामले में दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना

किशनगंज. पोस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश दीपचंद पांडे ने गुरुवार को एक अहम फैसले में गंभीर अपराध के दोषी पाए गए अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. यह सजा पोस्को विशेष वाद संख्या 18/2020 में सुनायी गयी. जानकारी के अनुसार अभियुक्त संजय कुमार हरिजन, पिता रीत लाल हरिजन, निवासी धनगढ़ा, थाना कोढ़ोबाड़ी को पोस्को अधिनियम की धारा 4(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) एवं 370(4) के तहत दोषी पाया गया. न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर दंड दिया. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी व सशक्त दलीलें प्रस्तुत की गयीं, जिनके आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया. अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के गंभीर अपराधों में कठोर सजा आवश्यक है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे व पीड़ित को न्याय मिल सके.

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By Awadhesh kumar

अवधेश कुमार विगत 25 वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. इन्होंने बतौर पत्रकार अपने कैरियर की शुरूआत वर्ष 2001 से की. उसके बाद विगत 15 वर्षो से प्रभात खबर, किशनगंज के कार्यालय प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं. इनकी रूचि राजनीतिक, सामाजिक व अपराध से जुड़ी खबरों में है.

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