िकशनगंज एसपी राजीव रंजन ने गुरुवार को एआइएमआइएम के नेता व तेलंगाना प्रदेश के विधायक अकबरूद्दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है
के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में तेलंगाना विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी के विरुद्ध कोचाधामन थाना में कांड संख्या 159/15 दर्ज किये जाने के बाद मंगलवार को पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने अकबरूद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी का निर्देश जारी कर दिया.
गिरफ्तारी के निर्देश के बाद जिले का सियासी तापमान एक बार फिर से गरम हो गया है. इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन ने बताया कि नेताओं के अमर्यादित बयानों पर चुनाव आयोग द्वारा कड़ा रूख अख्तियार करने के बाद अकबरूद्दीन ओवैसी के भाषण पर प्रशासन की कड़ी नजर थी तथा प्रशासन द्वारा उनके भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गयी थी.
भाषण के दौरान ओवैसी द्वारा नेताओं के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किये जाने तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद कोचाधामन बीडीओ मृत्युंजय कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर कोचाधामन थाना में केश दर्ज कर लिया गया था.
उन्होंने बताया कि कोचाधामन पुलिस को भादवि की धारा 188, 153ए, 171सी एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत अकबरूद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है.
ध्यातव्य है कि गत रविवार को जिले के कोचाधामन प्रखंड के सोन्था हाई स्कूल के प्रांगण में आइएमआइएम बिहार इकाई द्वारा आयोजित एक सभा में विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी ने भाषण में प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर गुजरात दंगे का उल्लेख किया था और भड़काऊ भाषण दिया था.
पहले भी जेल जा चुके हैं ओवैसी
अकरबुद्दीन ओवैसी एआइएमआइएम के विधायक और पार्टी के चीफ असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं. अकबरूद्दीन इससे पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और भड़काऊ भाषण देने के लिए चर्चित रहे हैं. तेलंगाना के आदिलबाद में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अकबरूद्दीन ओवैसी 2013 में जेल भी जा चुके हैं. अभी वे जमानत पर हैं.
