हत्या मामले में आठ हत्यारोपितों को आजीवन कारावास की सजा

संपत्ति विवाद में हुई हत्या मामले में दस लोगों के विरुद्ध मृतक के पुत्र ने करायी थी प्राथमिकी

– बेलदौर में नौ जुलाई 2022 को रामानुग्रह शर्मा उर्फ मंचू शर्मा की अपराधियों ने की थी हत्या

– संपत्ति विवाद में हुई हत्या मामले में दस लोगों के विरुद्ध मृतक के पुत्र ने करायी थी प्राथमिकी

खगड़िया. बेलदौर में किसान की हुई हत्या मामले में आठ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शैलेन्द्र कुमार ने आठ आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपितों को भादवि की धारा 302/149 के अंतर्गत सश्रम आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. वहीं धारा 307/149 के तहत पांच-पांच साल का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गयी. धारा 148/149 के तहत दो-दो साल का साधारण कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए जुर्माना एवं 323/149 में छह महीने का साधारण कारावास और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर सभी में क्रमश: छह छह महीने और तीन-तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी जेल में बिताना होगा. सभी सजाएं साथ चलेंगी तथा जेल में बितायी गयी अवधि को सजा की अवधि में समायोजन करने का आदेश पारित किया गया है. बताया जाता है कि बेलदौर निवासी रामानुग्रह उर्फ मंचू शर्मा बीते 9 जुलाई 2022 को करीब 4.30 बजे शाम दिन में अपने पैतृक संपत्ति की रक्षा के लिए ट्रैक्टर से खेत पहुंचे थे. सूचक वरुण कुमार और मंजू शर्मा दोनों पिता रामानुग्रह शर्मा अपने पैतृक संपत्ति को ट्रैक्टर से जोत करने के लिए खेत पहुंचे. खेत का जोत शुरू के कुछ देर बाद ग्रामीण चंद्रदेव शर्मा के पुत्र रंजन राज सहित 9 आदमी लोहे का रोड लाठी एवं हरवे हथियार से लैस होकर पहुंच गए.

इनको मिली आजीवन कारावास की सजा

हत्यारोपित महेन्द्र शर्मा उर्फ भुली शर्मा के पुत्र निर्भय शर्मा, संजय शर्मा के पुत्र अजीत शर्मा, अयोधी शर्मा के पुत्र वकील शर्मा, राम शर्मा के पुत्र राजो शर्मा, नारायण शर्मा, जगदंबी शर्मा, यद्दु शर्मा के पुत्र कुलो शर्मा, कुलो शर्मा के पुत्र राजा शर्मा सभी बेलदौर निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. बताया जाता है कि रंजन शर्मा के कहने पर रामानुग्रह शर्मा उर्फ मंचू शर्मा पर प्रहार कर दिया. फिर रंजन ने कहा कि अभी नहीं मरा है ट्रैक्टर चढ़ा दो. तब अजीत शर्मा मृत अवस्था में भी उस शरीर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर रौंद दिया. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक भाषानंद प्रसाद व बचाव पक्ष से अधिवक्ता त्रिलोकी श्री हर्ष ने बहस में भाग लिया.

अवैध हथियार रखने वाले दो आरोपित को मिली सजा

खगड़िया. शस्त्र अधिनियम अंतर्गत शनिवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने दो आरोपित को दोषी पाते हुए कारावास की सजा दी. इस संदर्भ में मानसी थाना कांड संख्या 48/2025 दर्ज किया गया था. न्यायालय ने दो आरोपितों को इस मुकदमा में पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने इस कांड के अभियुक्त अंकित कुमार को 3 साल एवं अभियुक्त मो. आशिफ को 2 साल का साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है. इस मुकदमा में सरकार की ओर से आंचल साहू ने अपना पक्ष रखा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Rajkishore singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >