बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान, तीन मामलों में प्राथमिकी की अनुशंसा

बिना विभागीय अनुमति के अवैध रूप से पुनः संयोजन कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था.

परबत्ता. थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विद्युत आपूर्ति प्रमंडल के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान बकाया राशि वसूली के साथ-साथ विद्युत ऊर्जा चोरी की जांच की गई. जिसमें तीन मामलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. पहला मामला ग्राम इंदानगर रुपौहली निवासी धीरज सिंह के आवासीय परिसर से जुड़ा है. जांच में पाया गया कि मीरा देवी के नाम से पंजीकृत उपभोक्ता संख्या 106301740717 का विद्युत कनेक्शन पूर्व में 10,264 रुपये बकाया रहने के कारण विच्छेदित किया गया था. इसके बावजूद बिना बकाया राशि जमा किए और बिना विभागीय अनुमति के अवैध रूप से पुनः संयोजन कर बिजली का उपयोग किया जा रहा था. इससे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुल 28,244 रुपये की क्षति हुई, जिसमें 17,980 रुपये जुर्माना एवं 10,264 रुपये बकाया शामिल है. दूसरा मामला इसी गांव निवासी सुभाष दारा के परिसर का है. यहां घनश्याम दास के नाम से पंजीकृत उपभोक्ता संख्या 10830031017 का कनेक्शन 22,090 रुपये बकाया रहने के कारण पूर्व में काटा गया था. जांच में अवैध रूप से बिजली उपयोग की पुष्टि हुई, जिससे विभाग को कुल 40,070 रुपये की क्षति हुई. तीसरा मामला ग्राम परबत्ता निवासी राधे यादव से संबंधित है, जो बिना वैध कनेक्शन के कृषि मोटर चला रहे थे. मौके से अवैध मीटर बरामद किया गया, जिससे विभाग को 2,100 रुपये की क्षति हुई. कनीय अभियंता विजय कुमार ने तीनों मामलों में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा.

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