न सूचना दी और न सुनवाई में लिया था भाग
सीआइसी ने जारी किया फरमान
खगड़िया : जिला दूरभाष प्रबंधक से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही इन्हें दिल्ली भी तलब किया गया. आरटीआई के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने तथा सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने उक्त दोनों आदेश जारी किये हैं. टेलीफोन से संबंधित मांगी गयी सूचना नहीं देने के कारण सोमवार को इस मामले की सुनवाई पूर्व से ही निर्धारित थी. लेकिन सुनवाई के दौरान टीडीएम एनआइसी कक्ष में उपस्थित नहीं हुए. सुनवाई के दौरान मौजूद आवेदक शैलेंद्र सिंह तरकर ने मांगी गई पूर्णरूपेन सूचना मिलने के साथ साथ मुख्य सूचना आयुक्त को यह भी बताया कि एनआइसी से टीडीएम कार्यालय की दूरी महज सौ मीटर के करीब है. लेकिन, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए.
टीडीएम का सुनवाई में भाग नहीं लेने की बातों को आयुक्त ने गंभीरता से लिया. उनसे स्पष्टीकरण पूछते हुए दिल्ली तलब किया. आयुक्त श्री माथुर ने इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए मुख्य दूरभाष प्रबंधक पटना को भी पत्र लिखा है. सुनवाई के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त ने दी गयी सूचना की समीक्षा की तथा यह पाया कि आवेदक को पूर्णरूपेण सूचना नहीं मिल पाई है. जिसपर इन्होंने टीडीएम को 15 दिनों के भीतर आवेदक को मांगी गयी सूचना देने का आदेश जारी किया है.
