प्रस्तावक बनने के लिए देना होगा नो ड्यूज का शपथ पत्र

खगड़िया : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के साथ-साथ प्रस्तावक को भी नगर पंचायत व नगर पर्षद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसको लेकर प्रत्याशी बनना हो या प्रस्तावक सभी तरह के टैक्स चुकता करना होगा, तभी आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी या किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं. अगर आपके नाम से […]

खगड़िया : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के साथ-साथ प्रस्तावक को भी नगर पंचायत व नगर पर्षद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसको लेकर प्रत्याशी बनना हो या प्रस्तावक सभी तरह के टैक्स चुकता करना होगा, तभी आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी या किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं. अगर आपके नाम से नगर क्षेत्र में कोई मकान या दुकान नहीं है, तो इसका भी शपथपत्र नामांकन पत्र के साथ निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा.

नगर निकाय चुनाव में अगर कोई मतदाता किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बनता है, तो वह स्वयं प्रत्याशी नहीं बन सकता है. इतना ही नहीं अगर किसी वार्ड से स्वयं प्रत्याशी है, तो किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं. वहीं, नगर पर्षद क्षेत्र में नामांकन के लिए एक हजार रुपये शुल्क लगेगा, जबकि नगर पंचायत में नामांकन के लिए चार सौ रुपये शुल्क देना होगा. नगर पर्षद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के आरक्षित वार्ड से नामांकन किये जाने पर नामांकन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.वहीं, किसी भी वार्ड से महिला प्रत्याशी के रूप में नामांकन करती हैं, तो उसे नामांकन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. जुड़वां बच्चों के केस में यह मान्य नहीं होगा.

खुद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे : प्रस्तावक किसी एक प्रत्याशी का ही बन सकेंगे. एक बार नामांकन दाखिल हो जाने के बाद वह प्रस्तावक के रूप में नाम वापसी नहीं ले सकेंगे. अत: इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह खुद उस वार्ड या फिर अन्य किसी वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
प्रत्याशी इन नियमों का करें पालन
दो से अधिक बच्चे न हो : प्रस्तावक को प्रत्याशी के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है. नगर निकाय चुनाव के नियमावली के मुताबिक चार अप्रैल, 2008 के बाद तीसरी संतान हुई है, तो वह प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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