खगड़िया : शस्त्रों की अनुज्ञप्ति लेनी हो या उसका नवीकरण कराना हो तो अब इसके लिए नया शुल्क लगेगा. जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने बताया कि नए शुल्क की अधिसूचना जारी हो गई है.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के माध्यम से ही अब शुल्क लिया जाएगा. बताया जाता है कि गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियम-2016 निर्गत करते हुए उक्त नियमावली के तहत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के नवीकरण व अन्य कार्य के लिए नये शुल्क का निर्धारण किया गया है. इसके अंतर्गत अब हैंडगन-रिवाल्वर या पिस्टल के लिए जहां निबंधन के लिए एक हजार रुपये देने होंगे.
वहीं, उनके नवीकरण के लिए पांच सौ रुपये अदा करने होंगे. इसी तरह केन्द्रीय फायर राइफल, ब्रीच लो¨डग सेंटर फायर राइफल, 22 बोर रिम फायर राइफल आदि के लिए भी उपरोक्त शुल्क लगेंगे. दंडाधिकारी ने बताया कि जिले में शस्त्रों के नवीकरण के लिए पहले जहां तीन साल पर सात सौ रुपये लगते थे, वहीं अब तीन साल पर 15 सौ रुपये
