बिक्री व जमाबंदी कायम पर भी लगायी रोक
जमाबंदी रद्द करने व अतिक्रमण मुक्त करने की भी योजना
खगड़िया : पोखर, मोइन, पाइन, नाला, आहर सहित सभी सार्वजनिक जलकरों को लेकर राज्य सरकार के द्वारा कई आदेश जारी किये गए हैं. अब जलकरों को किसी भी व्यक्ति को लीज पर नहीं दी जाएगी. इसको लेकर राज्य व जिला स्तर से संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं. जलकरों के लीज से संबंधित अभिलेख को वरीय पदाधिकारी के पास नहीं भेजने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा इस श्रेणी यानी पोखर, पाइन,
नदी, तालाब, आहर सहित जलकरों की जमीन की जमाबंदी कायम करने पर भी रोक लगाई गयी है. जलकरों की जमाबंदी कायम न हो इसके लिए सभी सीओ तथा सभी सीओ ने सभी हल्का कर्मचारी को निर्देश दिये हैं. जलकरों की जमीन के नामांतरण का प्रस्ताव अगर प्राप्त होता है तो उसे प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकृत करने का निर्देश सभी हल्का कर्मचारी का दिये गए हैं.
बिक्री पर भी रोक : जलकरों की जमीन की जमाबंदी तो दूर इसकी बिक्री न हो इसके लिए भी संबंधित सभी सरकारी लोक सेवकों को कड़े निर्देश दिये गये हैं. गैर मजरुआ आम, खास, भूअर्जित जमीन के साथ साथ जलकरों की जमीन का खाता खेसरा भी निबंधन कार्यालय को भेजे जाने की बातें कही गयी है. ताकि इस श्रेणी की जमीन की खरीद बिक्री न हो सके. इसके अलावा सभी हल्का कर्मचारी को भी जलकरों की जमीन के ब्योरे निबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं.
रद्द होगी जमाबंदी
अवैध तरीके से पूर्व से जलकरों की जमीन की कायम जमाबंदी रद्द भी होंगे. राज्य स्तर से कुछ ऐसे ही आदेश जारी किये गये हैं. पंचायत स्तर पर पहले इसे चिह्नित करने फिर सीओ के माध्यम से जलकरों की जमीन की जमाबंदी रद्द करने के लिए अपर समाहर्ता के न्यायालय से प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है.
…तो अधिकािरयों पर कार्रवाई
