अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा
खगड़िया : नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार ने मंगलवार को दो लोगों को दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार बुढ़वा पड़डी थाना अलौली निवासी रामाधार साह की पुत्री गांव में ही बीते 10 जनवरी 2004 को नाच देखने गयी थी. अधिक रात होने पर उक्त लड़की की सहेली खोजने लगी तो रामाधार साह की पुत्री नहीं मिली. जिसकी जानकारी सभी सहेलियों द्वारा लड़की के पिता को दिया गया. लड़की के पिता ने इसकी सूचना स्थानीय थाना को 13 जनवरी 2004 को दिया.
खोजने के बाद पुलिस ने लड़की पश्चिम बंगाल से कृष्ण मोहन चौधरी के साथ बरामद किया. लड़की के अपहरण करने वाले बुढ़वा पड़री गांव निवासी अभियुक्त कृष्ण मोहन चौधरी एवं राजेश चौधरी की संलिप्ता सामने आयी. न्यायालय ने दोनों अभियुक्त कृष्ण मोहन चौधरी एवं राजेश चौधरी को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच- पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता रंजना कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने पक्ष रखा.
