हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद

हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद खगड़िया : महेशखूंट थाना क्षेत्र के रामचंद्र पुर गांव निवासी जीरा देवी की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, रामचंद्रपुर […]

हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्र कैद

खगड़िया : महेशखूंट थाना क्षेत्र के रामचंद्र पुर गांव निवासी जीरा देवी की हत्या के मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो समीम अख्तर ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, रामचंद्रपुर गांव निवासी रवींद्र सिंह बीते 17 अक्तूबर, 2012 को महेशखूंट थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी कि घटना तिथि को सूचक रवींद्र सिंह शाम में अपना दरवाजा साफ कर रहे थे.

उसी समय हरिनंदन की पत्नी सुशीला को कहा कि भाभी जरा अपना ट्रैक्टर फार मेरे दरवाजे पर से हटा दीजिये. चूंकि मेला का समय आ गया है. इसी बात पर सुशीला देवी आक्रोशित हो गयीं. इसके बाद राजेश कुमार सिंह वगैरह गाली गलौज करने लगे. इसी बीच सूचक की भाभी जीरा देवी बीच में आकर बीच बचाव करने लगीं.

इसी बीच राजेश कुमार सिंह ने गोली चला दी. इससे जीरा देवी की मौके पर मौत हो गयी. न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड की राशि मृत जीरा देवी के पति बेचन सिंह को भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद देव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इकवाल ने पक्ष रखा. इस दौरान फैसला सुनने के लिए न्यायालय में दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ लगी रही.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >