खगडि़या. अनुमंडल क्षेत्र में बालू, मिट्टी लोड कर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए उसे तिरपाल से ढक कर जाना होगा. यह निर्देश सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने जारी किया है. उन्होंने बताया कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले चालकों से 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा.
तिरपाल से ढंक कर ढुलाई नहीं हुई, तो जुर्माना
खगडि़या. अनुमंडल क्षेत्र में बालू, मिट्टी लोड कर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए उसे तिरपाल से ढक कर जाना होगा. यह निर्देश सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने जारी किया है. उन्होंने बताया कि निर्देश का पालन नहीं करने वाले चालकों से 500 से 2000 रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जायेगा.
