बिचौलियों से किसान रहे सावधान : आयुक्त

खगडि़या : आंधी और ओला वृष्टि से हुई फसल की क्षति पूर्ति की राशि लेने में बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है. यह राशि किसान के खाते में ही सीधे जायेगी. इसके लिए किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है. यह बातें मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने कही. उन्होंने […]

खगडि़या : आंधी और ओला वृष्टि से हुई फसल की क्षति पूर्ति की राशि लेने में बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है. यह राशि किसान के खाते में ही सीधे जायेगी. इसके लिए किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है. यह बातें मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने कही.

उन्होंने कहा कि जिले में रबी फसल एवं मक्का फसल की क्षति मुआवजा में बिचौलियों की भूमिका से किसान को दोहरा नुकसान होगा. क्योंकि जो किसान जिस क्षेत्र के हाते हैं. उसी क्षेत्र के बिचौलिया भी होता है. बिचौलियों के द्वारा कही गयी बात अगर किसान नहीं मानते हैं तो उसे 1700 रुपये का मुआवजा स्वीकृत होने की बात सामने आयी है.

उन्होंने कहा कि किसान को राज्य सरकार हर संभव क्षति पूर्ति मुआवजा देने की घोषणा कर रही है. पुरानी रसीद पर भी मिलेगी क्षति पूर्ति प्रमंडलीय आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि जिस किसान के पास तीन वर्ष पूर्व के भी जमीन के रसीद पर फसल क्षति का मुआवजा दिया जायेगा.

उन्होंने कहा कि बिचौलियों के द्वारा फैलाये गये अफवाहों में किसान को फंसने की जरूरत नहीं है. निबंधित बटेदार को भी मिलेगा मुआवजा भू-धारी के द्वारा बटेदार द्वारा अगर निबंधन किया गया है और उनका भी फसल इस आंधी और ओला वृष्टि में फसल क्षति हुआ है तो वैसे बटेदार किसान के खाते में फसल क्षति मुआवजा की राशि भेजी जायेगी.

गलत बीज विक्रेता पर होगी कार्रवाई किसी भी फसल के बीज खराब रहने के कारण अगर फसल नहीं उगता है तो वैसी स्थिति में किसान के शिकायत आवेदन के अनुसार बीज विक्रेता के बीज की जांच में खराबी आने पर बीज विक्रेता पर भी कार्रवाई होने की बात आयुक्त सुनील कुमार ने कही.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >