अवैध हथियार रखने के मामले में सात वर्ष की सजा

खगडि़या. तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण के कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के मामले में बेगूसराय निवासी भरत भूषण प्रसाद को सात वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया. ज्ञात हो कि बीते आठ सितंबर 2013 को अवर निरीक्षक […]

खगडि़या. तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय कृष्ण मुरारी शरण के कोर्ट ने अवैध हथियार रखने के मामले में बेगूसराय निवासी भरत भूषण प्रसाद को सात वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया. ज्ञात हो कि बीते आठ सितंबर 2013 को अवर निरीक्षक राजेश कुमार यादव ने एनएच 31 पर संगम होटल के समीप बेगूसराय निवासी भरत भूषण प्रसाद को दो कार्बाइन, एक मोजर, तथा एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया था. जिसमें नगर थाना कांड संख्या 55/2013 दर्ज कर न्यायालय के वाद संख्या 73/14 के तहत मामला चल रहा था. शुक्रवार को तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने भरत भूषण प्रसाद को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. सरकार की ओर से एपीपी चंद्र भूषण प्रसाद सिंह तथा अधिवक्ता आजाद ठाकुर ने बहस में भाग लिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >