कटिहार से सूरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
Teacher Abu Talib Suspended: कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत एक सरकारी विद्यालय से राष्ट्र गौरव के अपमान और अनुशासनहीनता का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाने को लेकर उपजे विवाद के बाद जिला शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है, स्थापना शाखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) रवि रंजन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित आरोपी शिक्षक को सरकारी सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, इस बड़ी विभागीय कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक और शैक्षणिक गलियारों में हड़कंप मच गया है.
बीइओ की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा पर गिरी गाज
विभागीय आदेश के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO), बरारी की लिखित जांच रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर की गई है, डीपीओ स्थापना द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बरारी बीइओ के पत्रांक-405, दिनांक 27 मई 2026 के माध्यम से भेजी गई रिपोर्ट के आलोक में मोहम्मद अबु तालिब, विशिष्ट शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौलानाचक (बरारी) को दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है.
शिक्षक अबु तालिब पर लगे हैं ये गंभीर आरोप
गंभीर धाराओं में आरोप: जारी निलंबन आदेश में आरोपी शिक्षक मोहम्मद अबु तालिब के खिलाफ कई ऐसे संगीन आरोपों का उल्लेख किया गया है, जो एक शिक्षक की मर्यादा और देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के बिल्कुल खिलाफ हैं, इन आरोपों की सूची निम्नलिखित है:
- राष्ट्रीय गीत पर रोक: बीते 23 मई 2026 को विद्यालय में प्रार्थना (चेतना सत्र) के समय बच्चों और शिक्षकों को राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ गाने से जबरन रोकने का प्रयास किया गया.
- सांप्रदायिक तनाव व दंगा भड़काने की कोशिश: स्कूल परिसर और उसके आसपास धार्मिक या सामाजिक आधार पर दंगा कराने और स्थानीय ग्रामीणों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने का प्रयास किया गया.
- शिक्षकों से हाथापाई व गाली-गलौज: विद्यालय के ही अन्य सहकर्मी शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ सरेआम गाली-गलौज की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट व हाथापाई की गई.
- संवैधानिक अधिनियम का उल्लंघन: आरोपी शिक्षक पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) का स्पष्ट उल्लंघन करने और शिक्षक आचरण नियमावली के पूर्णतः प्रतिकूल कार्य करने का दोषी पाया गया है.
अमदाबाद बीआरसी बनाया गया मुख्यालय, अलग से गठित होगा आरोप-पत्र
डीपीओ स्थापना रवि रंजन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बिहार विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 में निहित कड़े प्रावधानों के आलोक में की गई है, शिक्षक मोहम्मद अबु तालिब को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही (Departmental Inquiry) के अधीन कर दिया गया है.
निलंबन की इस पूरी अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC), अमदाबाद निर्धारित किया गया है, यानी निलंबन के दौरान वे अमदाबाद बीआरसी में अपनी हाजिरी लगाएंगे, शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विस्तृत आरोप-पत्र (चार्जशीट) का गठन अलग से किया जा रहा है, ताकि उन्हें सेवा से बर्खास्त करने या अन्य बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.
