ट्रेन में अलार्म चेन का दुरुपयोग करने पर आरोपितों पर 8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

ट्रेन में अलार्म चेन का दुरुपयोग करने पर आरोपितों पर 8 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना

कटिहार ट्रेनों में अलार्म चैन एक आवश्यक संरक्षा उपकरण है, जो यात्रियों को सुरक्षा खतरों, चिकित्सा संकटों या आपातकालीन स्थितियों में ट्रेन को रोकने में कारगर है. हालांकि, अलार्म चेन का तेजी से बढ़ता दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है. जिससे अनावश्यक ठहराव और व्यवधान उत्पन्न होता है. जिससे ट्रेन काफी प्रभावित होती है. जनवरी से दिसंबर माह के बीच एनएफ रेलवे की रेलवे सुरक्षा बल ने अलार्म चेन खींचने के 2,105 मामले दर्ज किये. परिणामस्वरूप 2,112 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दोषियों से 8.37 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया. पिछले दो महीनों में ही इस जोन ने बेवजह अलार्म चेन खींचने के 196 मामले दर्ज किये गये. जिसके परिणामस्वरूप 204 दोषियों को गिरफ्तार किया गया और 90 हज़ार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. रेलवे अधिनियम का उल्लंघन करने पर वर्तमान में पकड़े गए सभी आरोपितों के मुकदमे संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में चल रहे हैं. ट्रेनों में अलार्म चेन का दुरुपयोग समय की पाबंदी को प्रभावित करता है और रेलवे के लिए परिचालन घाटे का कारण बनता है. रेलवे यात्रियों से अलार्म चेन का दुरुपयोग न करने का आग्रह करता है, क्योंकि यह एक अपराध है जो साथी यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बन सकता है. बिना किसी वैध और पर्याप्त कारण के अलार्म चेन खींचना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय है, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारी, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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By Prabhat Khabar News Desk

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