बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रतिवेदन को लेकर प्राणपुर सीओ से स्पष्टीकरण

बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रतिवेदन को लेकर प्राणपुर सीओ से स्पष्टीकरण

By RAJKISHOR K | October 8, 2025 6:57 PM

कटिहार बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रतिवेदन भेजने को लेकर डीएम मनेश कुमार मीणा ने प्राणपुर के सीओ से स्पष्टीकरण मांगा है. डीएम की ओर से सीओ प्राणपुर को लिखे पत्र में कहा है 2025 की बाढ़ अवधि के दौरान बाढ़ से प्रभावित की स्थिति एवं राहत व साहायता कार्य का दैनिक प्रतिवेदन (प्रपत्र एक ) अंचल स्तर से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जिलास्तर से प्रत्येक दिन समेकित रूप से विभाग को प्रेषित करते हुए इसकी प्रविष्टि संबंधित विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन करायी जाती है. बाढ़ अवधि प्रारम्भ से अबतक प्राणपुर अंचल के कुल 07 पंचायत, 22 गांव एवं 15 वार्ड अन्तर्गत कुल 3100 आबादी ( 235 परिवार ) के बाढ़ से प्रभावित होने तथा साहाय्य कार्य के रूप में आवागमन के लिए नाव परिचालन कराने संबंधी प्रतिवेदन दैनिक रूप से आपके द्वारा भेजा गया है. माह अगस्त में अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक- 1091 एवं 1092 दिनांक 18-08-2025 तथा अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, कटिहार के पत्रांक- 1138/आप्र दिनांक- 18-08-2025 के द्वारा प्रतिनिधियों से प्राप्त आवेदन के संबंध में जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी. उक्त संबंध में अंचल अधिकारी, प्राणपुर के पत्रांक 2073 दिनांक – 22-08-2025 द्वारा प्रतिवेदित किया आपदा के मापदंड के अनुरूप जलजमाव नहीं रहने की स्थिति में जीआर का वितरण व भुगतान की अनुशंसा इस स्तर से नहीं की गयी है. वर्तमान में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से दिनांक 13-09-2025 से 18-09-2025 की अवधि के मध्य गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत राज सहजा अन्तर्गत कुल 09 वार्डों के लगभग कुल 2143 परिवारों के जलजमाव से घिरने का उल्लेख करते हुए आनुग्रहिक राहत (जीआर) भुगतान के निमित्त अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदित किया है तथा पंचायत केहुनियां के विभिन्न वार्डों में गंगा नदी जलस्तर वृद्धि के फलस्वरूप प्रभावित पंचायत के वार्ड – 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 एवं 15 का आंशिक भाग गंगा नदी के जलस्तर से पानी से घिरे होने का प्रतिवेदन किया गया है. दिनांक 13-09-2025 से 18-09-2025 के बीच यदि लोगों ने बाढ़ का सामना किया है तो उक्त अवधि के दौरान आपके द्वारा.दिनांक 13-09-2025 से 18-09-2025 के दैनिक प्रपत्र में प्रतिवेदित क्यों नहीं किया. उक्त दोनों प्रतिवेदन विरोधाभास है. ग्राम पंचायत, सहजा के अन्य जन प्रतिनिधिगण द्वारा आपत्ति दिया है कि ग्राम पंचायत, सहजा के वार्ड नंबर- 01 से 05, 07 एवं 08 को छोड़कर शेष वार्ड का प्रस्ताव दिया है, जो कि वार्ड में एकरूपता को नहीं दिखाता है. कार्य आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्य के प्रति शिथिलता एवं अकर्मण्यता को दर्शाता है, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई के लिए बाध्यकर है. पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर स्पष्ट करें कि आपके इस कृत के लिए आपदा प्रबर्धन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई के लिए क्यों न विभाग को प्रतिवेदित किया जाय.

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