कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी कटिहार सदर के आदेश के आलोक में रामनवमी में डीजे बजाने पर चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सदर एसडीओ ने प्रेस विज्ञप्ति जाती कर बताया कि नगर थानान्तर्गत दिनांक 26-03-2026 को रामनवमी पर्व के अवसर पर निकाले गए जुलूस में सोनू राजा, पिता स्व परमानंद प्र लाल, सा-गुदड़ी बाजार, आजमनगर, राहुल म्यूजिकल ग्रुप एवं अशरफी साउण्ड, इस्लामपुर, कटिहार, मो 8406075699 तथा आशिष साउण्ड के द्वारा बिहार लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम, 1955 तथा ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 का उल्लंघन करते हुए शहरी क्षेत्रों में निर्धारित शोर सीमा से अधिक गति से डीजे को बजाया जा रहा था. बिहार लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम, 1955 तथा ध्वनि प्रदुषण नियम, 2000 का उल्लंघन करने वाले उक्त सभी व्यक्तियों पर रामनवमी पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी इंद्रजीत कुमार मंडल, सहायक निदेशक (रसायन) एवं अश्विनी कुमार, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा क्रमशः नगर थाना कांड सं0-402/26 दिनांक 06-04-2026, कांड सं-408/26 दिनांक – 08-04-2026, दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की गयी.
रामनवमी में तेज आवाज में डीजे बजाने पर चार के विरुद्ध केस
रामनवमी में तेज आवाज में डीजे बजाने पर चार के विरुद्ध केस
