कटिहार : जिला नियोजन अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी राधारमण झा ने शिक्षक नियोजन मामले के एक वाद की सुनवाई करते हुए बरारी प्रखंड में पदस्थापित पंचायत सचिव सुरेश पासवान पर वाद की कार्रवाई में असहयोगात्मक रवैया अपनाने पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है. यह मामला ग्राम पंचायत राज महिनाथपुर प्रखंड कोढ़ा में पंचायत शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 से संबंधित है.
श्री झा ने लगाये गये आर्थिक दंड को पंचायत सचिव के जून के वेतन से एक मुश्त कटौती कर कोषागार में जमा करने का आदेश बरारी बीडीओ को दिया है. दरअसल पंचायत शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत राज महिनाथपुर के पंचायत सचिव के रूप में सुरेश पासवान पदस्थापित थे. यह मामला उच्च न्यायालय में सुनवाई के पश्चात पुन: अपीलीय प्राधिकार भेज दिये जाने से वाद की सुनवाई लंबित थी.
वादी चंदन कुमार ने महिनाथपुर पंचायत में कई नियोजित शिक्षकों को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया था. इसमें प्राधिकार की ओर से नियोजन संबंधी मूल अभिलेख की मांग की जाती रही है, लेकिन पंचायत सचिव के असहयोगात्मक रवैये के कारण न्यायालय ने यह कार्रवाई की है.
