पंचायत चुनाव : राज्य निर्वाचन आयोग ने दी राहत
भभुआ नगर :जिनका लोगों का विधानसभा की मतदाता सूची मे नाम दर्ज था, पर पंचायत चुनाव के दौरान जारी वोटर लिस्ट से नाम गायब है ऐसे लोगो के लिए अच्छी खबर है. ऐसे लोगों का नामांकन अवैध नहीं होगा. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है, जो प्रत्याशी चुनाव लडने को इच्छुक है और किसी कारणवश पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम छूट गया है. वैसे लोगो को बड़ी राहत मिली है. इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा सूचना जारी कर दी गयी है.
आयोग द्वारा प्रेषित पत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 126 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उस क्षेत्र में उस समय लागू नियमावली का उतना भाग जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सबंधित है,
उनमे जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप मे अंकित होंगे, वे सभी संबंधित पंचायत निर्वाचन में निर्वाचक होंगे. इसी के तहत अयोग का निर्णय है कि विधानसभा निर्वाचन 2015 की मतदाता सूची में नाम नहीं आ सका है. ऐसे व्यक्तियो द्वारा नामांकन किया जा सकता है अन्यथा अयोग्य नहीं होने पर उनका नामांकन खारिज नहीं किया जायेगा
