भभुआ (नगर) : राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा को भी तय कर दी है. इससे अधिक राशि खर्च करनेवाले पर आयोग का डंडा चल सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को पूरे चुनाव के दौरान सोच समझ कर खर्च करने होंगे. आयोग ने खर्च की जो सीमा तय की है, उसमें सफारी की सवारी करने वाले मुखिया जी सरपंच साहब व अन्य पंचायत जनप्रतिनिधियों को बाइक व साइकिल से एक माह तक अपने क्षेत्र मे प्रचार करना होगा. सूत्रों की माने तो आयोग ने वाहन के अधिक प्रयोग पर भी बैन लगा दिया है.
जिला परिषद के उम्मीदवार एक चारपहिया तो मुखिया सरपंच व बीडीसी के प्रत्याशी बाइक, जबकी पंच या वार्ड सदस्य साइकिल या पैदल अपने क्षेत्र मे प्रचार कर सकते हैं. वार्ड और पंच के प्रत्याशी 20 हजार, मुखिया व सरपंच 40 हजार, बीडीसी 30 हजार व जिला परिषद अधिकतम एक लाख खर्च कर सकते हैं. वही खर्च किये गये पुरे रुपये का ब्योरा भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा.
