वैवाहिक समारोह में एलपीजी के लिए एसडीओ को देना होगा आवेदन, बतानी होगी अतिथियों की अनुमानित संख्या

शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों में घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है.

जमुई. वैवाहिक सीजन में रसोई गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सख्त हो गया है. शुक्रवार को डीपीआरओ डा मैनका कुमारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश के आलोक में अब शादी-विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों में घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस नियम के उल्लंघन से आम उपभोक्ताओं के लिए गैस की किल्लत उत्पन्न होती है, साथ ही यह कानूनी रूप से दंडनीय भी है. वैश्विक स्तर पर तेल एवं प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में आ रही चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

कैटरर्स व रसोइयों को एक सप्ताह के भीतर कराना होगा पंजीकरण

नयी व्यवस्था के तहत जिले के सभी कैटरर्स एवं रसोइयों को एक सप्ताह के भीतर तेल कंपनियों आइओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल के माध्यम से व्यावसायिक गैस श्रेणी में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं, जिन परिवारों में विवाह समारोह आयोजित होने वाले हैं, उन्हें अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को एक औपचारिक आवेदन देना होगा. आवेदन के साथ विवाह का निमंत्रण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसमें अतिथियों की अनुमानित संख्या एवं आवश्यक व्यावसायिक सिलिंडरों की मांग का स्पष्ट उल्लेख करना होगा. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदनों की समीक्षा के बाद संबंधित तेल कंपनियों को सिलिंडर आवंटन का निर्देश दिया जायेगा. प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि इस प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराये गये सिलिंडर केवल संबंधित वैवाहिक आयोजन में ही उपयोग किये जा सकेंगे. जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने में सहयोग करें तथा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग न करें. साथ ही यह भी कहा गया है कि जिले में रसोई गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.

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By PANKAJ KUMAR SINGH

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