जमुई. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गयी है. जिला दंडाधिकारी सह शस्त्र दंडाधिकारी श्री नवीन ने जिले के 49 हथियारों के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
शस्त्रधारियों को 48 घंटे में जमा करने होंगे हथियार
जारी आदेश के तहत निलंबित अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 48 घंटे के भीतर अपने लाइसेंसी हथियारों को निकटतम थाना में जमा कर दें और इसकी सूचना संबंधित पुलिस पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से दें.
15 दिनों में देना होगा कारण पृच्छा
शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबन की सूचना चिन्हित लाइसेंसधारियों को पत्र के माध्यम से दी जा रही है. पत्र प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में कारण पृच्छा (शो-कॉज) समर्पित करना होगा. तय समयसीमा के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित को कोई आपत्ति नहीं है. इसके पश्चात उनके लाइसेंस को आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियमावली 2016 के तहत रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
जमुई, झाझा व चंद्रदीप थाना क्षेत्र के लाइसेंसधारी शामिल
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन 49 लाइसेंसधारियों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, इसमें जमुई थाना क्षेत्र के 37, झाझा थाना क्षेत्र के 08 और चंद्रदीप थाना क्षेत्र के 04 लाइसेंसधारी शामिल हैं.
नहीं कराये गये थे शस्त्रों का भौतिक सत्यापन
प्रशासन की ओर से 5 से 10 मई तक जिले के सभी थानों में शस्त्र सत्यापन शिविर आयोजित किए गए थे. कई अनुज्ञप्तिधारी अनुपस्थित रहे, जिसके बाद तिथि को बढ़ाकर 18 से 30 जून तक एक और मौका दिया गया. इसके बावजूद 49 शस्त्रधारकों ने निर्धारित तिथि तक शस्त्रों और कारतूसों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया. डीएम श्री नवीन ने कहा कि बार-बार सूचना देने के बावजूद शस्त्रधारियों का सत्यापन न कराना चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. ऐसे में शस्त्र अनुज्ञप्तियों का सत्यापन अत्यंत आवश्यक है. डीएम ने स्पष्ट किया कि संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन कराएं और प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करें.
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