जमुई. विधिक सेवा प्राधिकार की तत्वावधान में रविवार को नगरपरिषद क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. जागरूकता शिविर का विषय नालसा की असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 थी. कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शर्मा तथा पारा विधिक सेवक स्मिता कुमारी के द्वारा किया गया. उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता श्री शर्मा ने असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग एवं छोटे फैक्ट्री में जुड़े हैं उनके विधिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए विधिक उपाय के विषय पर बतलाएं तथा उनके लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. मजदूरों के सामाजिक एवं स्वास्थ्य अधिकार विकलांगता में मुआवजा मातृत्व लाभ तथा वृद्धावस्था प्राप्त करने पर आर्थिक लाभ संबंधित योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक किया. राज्य एवं केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित मजदूर के जीवन बीमा एवं रोजगार गारंटी से संबंधित है तथा उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन के जो अधिकार हैं की विषय में जागरूक किया. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो प्राधिकार से निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकता है. प्राधिकार सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में भी ऐसे मजदूरों का पूरा सहयोग करेगा. इसके अतिरिक्त उन्होंने निशुल्क विधिक सेवा योजना के तहत आम लोगों को जागरूक किया एवं उनसे आग्रह किया की आवश्यकता पड़ने पर वह स्थानीय पारा विधिक सेवक अथवा पैनल अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं. प्राधिकार द्वारा प्रदान की जा रही सारी विधिक सुविधा निशुल्क हैं इसके लिए आपको किसी प्रकार का फीस नहीं देना है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तत्वावधान में रविवार को नगरपरिषद क्षेत्र के शास्त्री कॉलोनी अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. जागरूकता शिविर का विषय नालसा की असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 थी. कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शर्मा तथा पारा विधिक सेवक स्मिता कुमारी के द्वारा किया गया. उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता श्री शर्मा ने असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग एवं छोटे फैक्ट्री में जुड़े हैं उनके विधिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए विधिक उपाय के विषय पर बतलाएं तथा उनके लिए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. मजदूरों के सामाजिक एवं स्वास्थ्य अधिकार विकलांगता में मुआवजा मातृत्व लाभ तथा वृद्धावस्था प्राप्त करने पर आर्थिक लाभ संबंधित योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक किया. राज्य एवं केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित मजदूर के जीवन बीमा एवं रोजगार गारंटी से संबंधित है तथा उनके लीगल रिप्रेजेंटेशन के जो अधिकार हैं की विषय में जागरूक किया. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो प्राधिकार से निशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकता है. प्राधिकार सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में भी ऐसे मजदूरों का पूरा सहयोग करेगा. इसके अतिरिक्त उन्होंने निशुल्क विधिक सेवा योजना के तहत आम लोगों को जागरूक किया एवं उनसे आग्रह किया की आवश्यकता पड़ने पर वह स्थानीय पारा विधिक सेवक अथवा पैनल अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं. प्राधिकार द्वारा प्रदान की जा रही सारी विधिक सुविधा निशुल्क हैं इसके लिए आपको किसी प्रकार का फीस नहीं देना है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
