जमुई . आज बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की ओर से आयोजित 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा. इसे लेकर जमुई जिले में कुल 12 केंद्र बनाये गये हैं. अनुमंडल दंडाधिकारी ने सभी केंद्रों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी कियाहै. परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष पाबंदियां लगायी हैं. गौरतलब है जिले भर में परीक्षा को लेकर कुल 12 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं. इनमें केकेएम कॉलेज जमुई, प्लस टू हाई स्कूल जमुई, हाई स्कूल जमुई बाजार, प्लस टू एसएस गर्ल्स हाई स्कूल थाना चौक, प्लस टू हाई स्कूल खैरा, प्लस टू प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल खैरा, प्लस टू प्रोजेक्ट कामिनी गर्ल्स हाई स्कूल मलयपुर, प्लस टू हाई स्कूल मलयपुर, मिडिल स्कूल खैरमा, डीएवी पब्लिक स्कूल मनियड्डा, कृत्यानंद उतक्रमित हाई स्कूल मलयपुर, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल थाना चौक जमुई है. परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश में बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारेबाजी करने, जुलूस निकालने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने, परीक्षा संचालन में बाधा डालने, बिना अनुमति प्रवेश करने और फोटो खींचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा से संबंधित सामग्री का वितरण, प्रचार-प्रसार या किसी भी प्रकार की अप्राधिकृत गतिविधि करना मना होगा. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. हालांकि यह पाबंदी सरकारी कार्यों में लगे अधिकारियों, शव यात्रा, अस्पताल जाने वाले मरीजों और उनके सहयोगियों पर लागू नहीं होगी.
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