हाजीपुर से कैफ अहमद की रिपोर्ट
Vaishali News : अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. अब दूसरे राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले बालू, स्टोन चिप्स, मिट्टी एवं अन्य खनिज लदे सभी वाहनों के लिए वैध इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) और अन्य आवश्यक परिवहन दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं.
लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध आईएसटीपी के किसी भी खनिज वाहन को जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. जांच के दौरान यदि किसी वाहन के दस्तावेज फर्जी, अधूरे या नियमों के विरुद्ध पाए जाते हैं, तो वाहन मालिक, ट्रांसपोर्टर एवं संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा
जिले की सीमाओं, प्रमुख चेक पोस्टों एवं अन्य चिन्हित स्थानों पर खनिज लदे वाहनों की नियमित जांच की जा रही है. इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.
अवैध खनन या परिवहन पर शिकायत करें
जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों से अपील की है कि वे केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही खनिजों का परिवहन करें, ताकि किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके.
साथ ही आम नागरिकों से भी अनुरोध किया गया है कि यदि कहीं अवैध खनन या संदिग्ध खनिज परिवहन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
