14 नोटिस लेकर पहुंचे अधिकारी

कार्रवाई . उत्पाद विभाग ने तामील कराया सामूहिक जुर्माना गोपालगंज : बहुचर्चित खजूरबानी शराबकांड में उत्पाद विभाग की टीम ने सामूहिक जुर्माना के नोटिस काे जेल में तामील कराया. सामूहिक जुर्माने में जेल में बंद 14 लोग भी शामिल हैं. अन्य लोगों को उनके घर पर नोटिस तामील कराया जाना है. ध्यान रहे कि समाहर्ता […]

कार्रवाई . उत्पाद विभाग ने तामील कराया सामूहिक जुर्माना

गोपालगंज : बहुचर्चित खजूरबानी शराबकांड में उत्पाद विभाग की टीम ने सामूहिक जुर्माना के नोटिस काे जेल में तामील कराया. सामूहिक जुर्माने में जेल में बंद 14 लोग भी शामिल हैं. अन्य लोगों को उनके घर पर नोटिस तामील कराया जाना है.
ध्यान रहे कि समाहर्ता राहुल कुमार के कोर्ट ने 23 लोगों पर सामूहिक जुर्माने का आदेश दिया था. प्रत्येक व्यक्ति को पांच-पांच हजार की राशि जमा करनी होगी. जुर्माने की राशि को एक माह के भीतर जमा करने का आदेश है. ध्यान रहे कि खजूरबानी में गत 15 और 16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये. इनमें तीन लोगों की आंखों की रोशनी छिन गयी.
इस मामले में पुलिस कप्तान रविरंजन कुमार के पत्रांक 817 वि 24 अगस्त, 2016 से उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 68 आइ के तहत समाहर्ता के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया, जिसमें 18 अक्तूबर को इस कांड के सभी पक्षकारों का पक्ष को सुनने के बाद लोक उत्पाद विभाग के विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने अपना पक्ष 11 अप्रैल को रखते हुए जुर्माना करने के साक्ष्य और सबूत उपलब्ध कराये. इसमें छठ्ठू पासी,कन्हैया पासी,लालझरी देवी,नगीना पासी,कैलाशो देवी, लालबाबू पासी,राजेश पासी,सनोज पासी, रीता देवी, ग्रहण पासी, इंदु देवी, संजय पासी, रंजय पासी,मुन्ना पासी,दरगाह रोड के रहने वाले जमाल साह, इरशाद मियां, हरखुआ के रहने वाले मनोज रावत,सुनील महतो, सुनील यादव,माना देवी, राजेंद्र नगर बस स्टैंड के रहने वाले प्रमोद कुमार तथा सीवान जिले के जामो बाजार थाने के जलालपुर निवासी रूपेश शुक्ला उर्फ पंडित पर जुर्माना लगाया गया है. इनको पांच-पांच हजार रुपये जिला नजारत में 30 दिनों के भीतर जमा कराने होंगे.
अन्य लोगों को उनके घर पर नोटिस तामील कराया जायेगा
समाहर्ता के कोर्ट ने लगाया है पांच-पांच हजार का जुर्माना

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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