बैंक अधिकारियों पर लगा 1.80 लाख का जुर्माना

भोरे : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाये जाने पर सेंट्रल बैंक की गोपलगंज, थावे शाखा के प्रबंधकों व थावे शाखा के कैशियर एवं सहायक पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ गांव के अनिल कुमार श्रीवास्तव ने 17 दिसंबर, 2011 को सेंट्रल बैंक की गोपालगंज […]

भोरे : जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में गड़बड़ी पाये जाने पर सेंट्रल बैंक की गोपलगंज, थावे शाखा के प्रबंधकों व थावे शाखा के कैशियर एवं सहायक पर 1.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. थावे थाना क्षेत्र के गोपला मठ गांव के अनिल कुमार श्रीवास्तव ने 17 दिसंबर, 2011 को सेंट्रल बैंक की गोपालगंज शाखा में स्थित अपने बचत खाते से नया चेक बुक ली थी. उस समय वे चेकबुक लेकर अपने घर चले गये थे.

बाद में पता चला कि चेकबुक में 10 की जगह नौ पैज ही थे.
चेकबुक का अंतिम पेज फाड़ लिया गया था. इसके बाद जब उन्होंने पासबुक अप टू डेट कराया, तो पता चला कि चेकबुक जारी होने से एक दिन पहले 16 दिसंबर, 2011 को ही फाड़े गये चेक से सेंट्रल बैंक की थावे शाखा से किसी अनूप कुमार नामक व्यक्ति ने उनके खाते से डेढ़ लाख रुपये निकाल लिये थे. काफी भाग-दौड़ के बाद भी जब रुपये का भुगतान नहीं किया गया, तो उन्होंने फोरम का दरवाजा खटखटाया. फोरम ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों को चेक की राशि डेढ़ लाख रुपये आठ प्रतिशत सूद के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही आवेदक को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये व मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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