गोपालगंज : जिला उपभोक्ता फोरम ने बिजली कंपनी पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शहर के राजीव नगर के मृत्युंजय तिवारी ने बिजली का घरेलू कनेक्शन लिया है. 10 नवंबर, 2013 को कंपनी ने 11 हजार 844 रुपये का बिल भेजा, जिसे उन्होंने जमा कर दिया. उसके बाद वे लगातार बिल जमा करते रहे हें. नौ फरवरी, 2015 को बिजली कंपनी ने उनके यहां 12 लाख 35 हजार 779 रुपये का बिल भेज दिया.
इसे सुधार कराने के लिए वे बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया. अंतत: मृत्युंजय तिवारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने की. मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद तथा सदस्य ममता श्रीवास्तव एवं राजेश श्रीवास्तव ने अपना फैसला सुनाते हुए बिजली कंपनी द्वारा भेजी गयी बिल को रद्द करते हुए आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.
जुर्माना नहीं देने की स्थिति मेें कंपनी को प्रतिमाह दो सौ रुपये अतिरिक्त दंड देना होगा. अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले का फैसला 90 दिनों के अंदर में आया है.
