हेलमेट न लगानेवाले वाहनचालकों के खिलाफ पुलिस नये साल में और ज्यादा सख्ती करेगी. बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माना तो होगा ही, पुलिस आरटीओ से सिफारिश करेगी कि ऐसे वाहनचालकों का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाये.
इससे पहले वाहनचालकों को सुझाव दिये जायेंगे. पुलिस हेडक्वार्टर से यह आदेश आया है. इसके बाद एसपी निताशा गुड़िया ने कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस को तैयार करने को कहा है. निर्देश में कहा गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 19 तथा केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के रूल 21 के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट न लगानेवाले वाहनचालकों के साथ कुछ अन्य नियमों का पालन न करनेवालों के डीएल तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाये. इसके बाद शहर में भी यह कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है. इस मामले में एसपी निताशा गुड़िया का कहना है कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाये बिना वाहन चलानेवालों पर सख्ती की जायेगी.
इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सीट बेल्ट एवं हेलमेट का उपयोग न करने पर
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग
शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाना
गति सीमा एवं लालबत्ती का उल्लंघन
2015 में सबसे ज्यादा चालान हेलमेट न लगाने पर हुए
बिना हेलमेट वाहन चलाने पर चलान- 1745
बिना सीट बेल्ट के – 00
ओवरलोड – 0420
नशे में वाहन चलाने पर – 210
