गोपालगंज : प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की दस वर्षीय जनगणना, आपदा सहाय एवं चुनाव के अलावा कोई गैर शैक्षणिक कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं की जायेगी. डीइओ अशोक कुमार ने डीपीओ स्थापना व सभी बीइओ को निर्देशित किया है. आरटीइ एक्ट के नियम 27 में भी इस आशय का स्पष्ट प्रावधान है. कोई शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर हो तो उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब रद्द करने का भी निर्देश है. डीइओ ने डीपीओ स्थापना व सभी बीइओ को निर्देश दिया है
कि पत्र में निर्देशित कांडिकाओं पर त्वरित कार्रवाई करें एवं की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन से शपथपूर्वक सूचित करें.वैसे शिक्षक जो किसी -न- किसी कारण से प्रति नियोजन पर हैं, उनमें हड़कंप मच गया है. इसको लेकर उनमें बेचैनी व्याप्त हो गयी है.
