तीन घंटे बाद खरीदा गया टिकट हो जायेगा बेकार
एक मार्च से लागू होगी नयी व्यवस्था
गोपालगंज : जनरल टिकट पर यात्रा करनेवालों के लिए एक और बुरी खबर है. अब टिकट खरीदने के तीन घंटे के अंदर उन्हें हर हाल में ट्रेन पकड़ लेनी होगी, नहीं तो टिकट निरस्त माना जायेगा. यह नयी व्यवस्था पहली मार्च से पूरे देश में एक साथ लागू हो जायेगी. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. रेलवे से यदि 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है, तो जनरल टिकट खरीदने के तीन घंटे के भीतर ट्रेन पकड़ लेनी होगी.
ऐसा न करने पर आपका टिकट महज कागज का टुकड़ा रह जायेगा. न तो उसे आप निरस्त करा सकेंगे और न ही उस पर किसी अन्य ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे. उदाहरण के लिए यदि आपने दोपहर 12 बजे जनरल टिकट खरीदा है, तो तीन बजे तक आप ट्रेन पकड़ सकते हैं. यदि इन तीन घंटे के अंदर आपके गंतव्य के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो आप पहली ट्रेन जब भी होगी, उसे पकड़ सकेंगे. 12 बजे टिकट खरीदने के बाद यदि तीन बजे तक कोई ट्रेन नहीं है
और आपके गंतव्य के लिए साढ़े तीन बजे टिकट है, तो उसे ट्रेन को भी आप पकड़ सकते हैं. उसके बाद अन्य किसी ट्रेन को नहीं. फिलहाल तिथि बदलने तक टिकट मान्य होता है. 200 किलोमीटर व उसके ऊपर की दूरी के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसकी पुष्टि गोरखपुर के पीआरओ संजय यादव ने की है.
