डीपीओ स्थापना ने दी सख्त हिदायत
हाइकोर्ट एवं विभागीय आदेश की अवहेलना पर होगी प्राथमिकी
व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना पड़ेगा महंगा
गोपालगंज : किसी भी विद्यालय में कनीय शिक्षक हेडमास्टर के पद पर कार्य करते पाये गये, तो संबंधित बीइओ पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. डीपीओ स्थापना संजय कुमार ने सभी बीइओ को इस आदेश का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया है. उन्हाेंने कहा है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा एवं पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हर हाल में वरीय शिक्षकों को ही विद्यालय में हेडमास्टर का कार्य करने का दायित्व है.
किसी भी परिस्थिति में कनीय शिक्षक हेडमास्टर नहीं रहेंगे. अगर विभाग और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए कनीय शिक्षक हेडमास्टर रहते हैं, तो विभागीय एवं उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना के मामले में संंबंधित बीइओ पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. यह समझा जायेगा कि बीइओ के द्वारा कनीय शिक्षक को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए हेडमास्टर बनाया गया है. इस मामले में बीइओ से स्पष्टीकरण की मांग भी नहीं की जायेगी. सीधे बीइओ पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
