टिकट पर भी भर लें अपना नाम और पता - बॉटम

टिकट पर भी भर लें अपना नाम और पता – बॉटमपहल- यात्रियों की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने शुरू की व्यवस्था जनरल टिकट के पीछे नाम, पता और फोन नंबर भरने के लिए निर्धारित है कॉलम संवाददाता, गोपालगंजआप साधारण टिकट पर रेल यात्रा कर रहे हैं, तो उसके पीछे अपना नाम, पता और […]

टिकट पर भी भर लें अपना नाम और पता – बॉटमपहल- यात्रियों की पहचान सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे ने शुरू की व्यवस्था जनरल टिकट के पीछे नाम, पता और फोन नंबर भरने के लिए निर्धारित है कॉलम संवाददाता, गोपालगंजआप साधारण टिकट पर रेल यात्रा कर रहे हैं, तो उसके पीछे अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भर लें, ताकि कभी किसी विषम परिस्थिति में आपकी पहचान सुनिश्चित की जा सके या फोन नंबर से आपके बारे में पूरी जानकारी जुटायी जा सके. अब जनरल टिकट के पीछे अनिवार्य रूप से नाम, पता और फोन नंबर भरने के लिए कॉलम निर्धारित कर दिया गया है. साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेटीबीएस) पर मिलते हैं. साधारण टिकटों के पीछे बीच में यात्रियों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 अंकित है. यात्री किसी भी विषय परिस्थिति में इस नंबर पर फोन कर अपनी बात रेलवे तक पहुंचा सकता है. सीधे कार्रवाई होगी. इसी के साथ यात्रियों के लिए स्वच्छता आदि की चेतावनी भी दी गयी है. पीआरओ संजय यादव की मानें, तो सबसे नीचे नाम, पता और फोन नंबर के लिए कॉलम निर्धारित है, जिसे यात्रियों को भरना होगा. दरअसल, आरक्षित टिकट के यात्री की पहचान तो हो जाती है, लेकिन जनरल टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों की पहचान नहीं हो पाती. ऐसे में नाम और पता जरूरी है. इसे यात्रियों को खुद भरना होता है. इससे यात्री की पहचान भी सुनिश्चित हो जाती है और दूसरा उपयोग नहीं कर पाता, दुर्घटना के समय परिचय के रूप में काम आत है. हालांकि, सितंबर 2013 में रेलवे बोर्ड ने प्रयोग के आधार पर आरक्षित टिकटों के पीछे भी नाम, फोन नंबर व संबंधियों के नाम के लिए कॉलम निर्धारित किया था. कुछ माह के बाद वह प्रावधान समाप्त हो गया. अब सिर्फ हिदायतें लिखी रहती हैं.जनरल टिकट के बारे में यह भी -काउंटर के अलावा जेटीबीएस पर मिलते हैं साधारण व प्लेटफाॅर्म टिकट-जेटीबीएस पर यात्री को देना होता है किराये से सिर्फ एक रुपये अधिक-200 किमी या इससे अधिक दूरी के लिए तीन दिन पहले टिकट200 किमी से कम दूरी के लिए यात्रा के दिन मिलता साधारण टिकट -तीन दिन पहले के टिकट की वापसी 24 घंटे पूर्व 12 बजे रात तक- यात्रा तिथि के दिन टिकट जारी होने के 3 घंटे बाद निरस्त नहीं होता टिकट-जेटीबीएस पर भी सभी नियम लागू, लेकिन टिकट रिफंड नहीं होता.-10 रुपये से कम का नहीं मिलता है जनरल टिकट, प्लेटफऍर्म टिकट भी 10 का

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