गलती बैंक का खामियाजा भुगत रहा उपभोक्ता

ऋणी विजय महतो राशि जमा कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं ले सकाबैंक से लेकर वकालत खाने तक चक्कर लगा रहा उपभोक्तासंवाददाता. बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा दुबौली स्थित सेंट्रल बैंक कर्मियों की गलती का खामियाजा एक गरीब उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है. शंकरपुर गांव का निवासी विजय महतो बैंक से अनुदानित लोन लेकर व्यावसायिक दृष्टिकोण […]

ऋणी विजय महतो राशि जमा कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं ले सकाबैंक से लेकर वकालत खाने तक चक्कर लगा रहा उपभोक्तासंवाददाता. बैकुंठपुर प्रखंड के दिघवा दुबौली स्थित सेंट्रल बैंक कर्मियों की गलती का खामियाजा एक गरीब उपभोक्ता को भुगतना पड़ रहा है. शंकरपुर गांव का निवासी विजय महतो बैंक से अनुदानित लोन लेकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से जेनेरेटर खरीदा. बैंक को ऋण चुकता भी कर दिया. मगर अब छुटकारा मिलने का नाम नहीं है. विजय महतो ने बताया कि वर्ष 2002 में जेनेरेटर खरीदने के लिए 24.5 हजार बैंक से लोन लिया था. इसमें 7.5 हजार रुपये की छूट थी. ऋण चुकता को लेकर 28 सितंबर, 2013 को जिला लोक अदालत द्वारा एक फैसला दिया कि लाभुक को एक सप्ताह में पांच हजार तथा मार्च 14 हजार तक 20 हजार ऋण देकर कुल 25 हजार के साथ छुटकारा मिल सकेगा. आपसी समझौते के बाद ऋणी द्वारा 14 मार्च तक तीन पार्ट में कुल राशि जमा कर दिया है. चाहे भूल जो भी हुई हो, जिला न्यायालय सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय द्वारा विशेष लोक अदालत निमित्त पुन: नोटिस किया है कि 25 हजार रुपया कर्ज जमा किया जाये. लंबित मामले का निबटारे के समझौता के लिए आग्रह किया गया है. अब किसान की बेचैनी बढ़ गयी है. बैंक से लेकर वकालत खाने तक चक्कर लगाते परेशानी बतायी है. ऋणी विजय महतो राशि जमा कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं ले सका है. प्रमाण के रूप में जमा परची है. मामले में ब्रांच मैनेजर संजय कुमर से पूछने पर जांच की जा रही है. गड़बड़ी का पता कर उचित कार्रवाई होगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >