गोपालगंज : अब लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के तहत नया राशन कार्ड बनाने के लिए सालों भर आवेदन लिये जायेंगे. इसको लेकर बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्देश जारी किया गया है.
इसके तहत अनुमंडलीय आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा किये जायेंगे. इसके बाद आवेदन की सत्यता की जांच के लिए संबंधित प्रखंड के बीडीओ के यहां भेजा जायेगा. जांच रिपोर्ट आने के बाद एसडीओ के स्तर से राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा. यह कार्य निरंतर आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से चलता रहेगा. जांच में योग्य नहीं पाये जाने पर आवेदन रद्द कर दिया जायेगा. ऐसी स्थिति में लाभुकाें को परेशान होने की जरूरत नहीं है. अब राशन कार्ड बनवाने की समय सीमा समाप्त होनेवाली नहीं है. अपनी सुविधा के अनुरूप आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा किया जा सकता है.
काउंटर पर उमड़ रही भीड़ : राशन कार्ड के आवेदन जमा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तिथि को कार्यालय अवधि में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा किया जा सकता है.
आइटी मैनेजर ब्रह्मदेव साह ने बताया कि यह सेवा सालों भर चलती रहेगी. ऐसे में काउंटर पर भीड़ एवं धक्का-मुक्की करने की जरूरत नहीं है.
मजिस्ट्रेट का शपथपत्र
राशन कार्ड आवेदन के साथ आवेदनकर्ता को नोटरी पब्लिक नहीं बल्कि कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा निर्गत शपथपत्र देना अनिवार्य है. बिना मजिस्ट्रेट के शपथपत्र के आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.
आवश्यक कागजात
आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र (क) में
आधार कार्ड की छाया प्रति
बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति
आवासीय प्रमाणपत्र
संपूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ
ऐसे आवेदन हो जायेंगे रद्द
एक से अधिक प्रति में भरा गया आवेदन
अपूर्ण भरा गया आवेदन पत्र
बिना अंगूठा निशान या हस्ताक्षर के आवेदन
निर्धारित प्रपत्र के समरूप नहीं होनेवाले आवेदन
