कोर्ट ने खारिज की आरोपितों की जमानत

दहेज के लिए सलोनी की हुई थी हत्या गोपालगंज : चर्चित मीरगंज के सलोनी हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक की अदालत ने आरोपित ससुर मीरगंज के प्रमुख कपड़ा कारोबारी राजू गुप्ता, सास और भैंसुर की जमानत याचिका को रद्द कर दिया. जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट […]

दहेज के लिए सलोनी की हुई थी हत्या

गोपालगंज : चर्चित मीरगंज के सलोनी हत्याकांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो जफर इमाम मलिक की अदालत ने आरोपित ससुर मीरगंज के प्रमुख कपड़ा कारोबारी राजू गुप्ता, सास और भैंसुर की जमानत याचिका को रद्द कर दिया. जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी गहमागहमी देखी गयी. निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने से आरोपितों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. ध्यान रहे कि जादोपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के रहनेवाले नंद कुमार गुप्ता की बेटी सलोनी की शादी 16 फरवरी, 2017 को मीरगंज के वार्ड नं 10 के रहनेवाले तथा प्रमुख कपड़ा कारोबारी राजू प्रसाद के पुत्र विकास कुमार के साथ हुई थी. शादी में दान-दहेज दिया गया था. स्कॉर्पियो की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था.
इस बीच 23 मार्च को दहेज की मांग को लेकर पति विकास कुमार, सास निर्मला देवी, ससुर राजू प्रसाद, भैंसुर विक्की कुमार, शिल्पी देवी ने मिल कर उसकी बेरहमी से पिटाई की. बाद में गला घोट कर हत्या कर दी. घटना की सूचना देर शाम जब सलोनी के मायके वालों को मिली तो ये लोग पहुंचे. इनके सामने से परिजन धीरे-धीरे फरार होने लगे. पुलिस के सामने से परिजन फरार हो गये. आक्रोशित शहर के व्यवसायी सड़क पर उतर गये. हंगामा शुरू कर दिया. शव को मौनिया चौक पर रख कर गिरफ्तारी की मांग की गयी. बाद में कैंडल मार्च निकाला. सलोनी हत्याकांड में कुर्की जब्ती की कार्रवाई से बचने के लिए आनन-फानन में ससुर राजू प्रसाद, सास निर्मला देवी तथा भैंसुर विक्की कुमार ने महम्मदपुर तथा छपरा नगर थाने में सरेंडर कर दिया. पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें पीपी देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि की दलिलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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